Tuesday, May 21, 2024
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जम्मू-कश्मीर: एक स्थानीय अदालत ने कथित ठग किरण पटेल की हिरासत गुजरात पुलिस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

जम्मू-कश्मीर: एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कथित ठग किरण पटेल की हिरासत गुजरात पुलिस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। गुजरात का यह आरोपी, जिसे कथित तौर पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक वरिष्ठ अधिकारी बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अब तक जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में था।

इंस्पेक्टर एमएम सोलंकी के नेतृत्व में गुजरात पुलिस की एक टीम कस्टडी लेने के लिए कश्मीर पहुंची। एक आवेदन में, निरीक्षक ने तर्क दिया था कि पटेल एक धोखाधड़ी के मामले में अहमदाबाद सिटी डीसीबी पुलिस स्टेशन पार्ट-ए में वांछित था।

“चूंकि आरोपी वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की पुलिस स्टेशन निशात, श्रीनगर की प्राथमिकी संख्या 19/2023 यू / एस 419, 420, 467, 468, 471 के संबंध में सेंट्रल जेल, श्रीनगर में बंद है। इसलिए, अहमदाबाद गुजरात में आईपीसी की प्राथमिकी संख्या 11191011230073/2023 यू/एस 406, 420, 170 और 120-बी में उनकी हिरासत को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि मामले में जांच अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और बिना जांच के पूरी नहीं की जा सकती है। उक्त आरोपी की हिरासत में जांच, “निरीक्षक ने अपने आवेदन में कहा।

इंस्पेक्टर ने अहमदाबाद सिटी पुलिस क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर चैतन्य आर मांडलिक द्वारा जारी एक प्राधिकरण पत्र भी पेश किया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्रीनगर राजा मोहम्मद तस्कीन ने पटेल की हिरासत गुजरात पुलिस को सौंपने के बारे में एक आदेश पारित किया।

सीजेएम ने अपने आदेश में कहा, ‘मेरा सुविचारित मत है कि पुलिस निरीक्षक एम एम सोलंकी द्वारा दी गई दलीलें काफी वजनदार हैं और साथ ही उचित और आकर्षक लगती हैं।’

अदालत ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के प्रभारी अधीक्षक को उचित चिकित्सा जांच के बाद पटेल को सोलंकी को सौंपने का भी निर्देश दिया।

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